शराब पीकर बिहार के सीमा में प्रवेश किए तो रद्द होंगे सारे जरूरी लाइसेंस
बाहर से भी शराब पीकर बिहार की सीमा में प्रवेश करना अब महंगा पड़ेगा। क्योंकि इस स्थिति में पकड़े जाने पर वही सजा मिलेगी, जो राज्य में शराब रखने या पीते पकड़े जाने पर दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए उत्पाद कानून को और कठोर बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्पाद कानून में अब तक बाहर से पीकर आने वालों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए इसमें सजा से संबंधित कुछ और नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। सीएम ने गुरुवार को इस संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक की.
पकड़े जाने पर सारे लाइसेंस रद्द
पूर्ण शराबबंदी को ध्यान में रखकर उत्पाद एक्ट में यह प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उत्पाद एक्ट की किसी भी धारा यानी घर में शराब रखेगा, शराब पीते हुए या फिर शराब की बोतल के साथ पकड़ा जाएगा, तो सरकार द्वारा उसके नाम से जारी सारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इनमें आर्म्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ठेकेदारी लाइसेंस या फिर पीडीएस दुकान आदि के लाइसेंस शामिल हैं। उत्पाद एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, सो अलग.
होटल मालिकों पर भी कसा शिकंजा
पूर्ण शराबबंदी को लेकर हुए संशोधन में होटल मालिकों को लेकर भी सजा के प्रावधान को और सख्त किया जा रहा है। होटल में बैठकर पीने वालों के लिए जिस तरह की सजा का प्रावधान है, वही सजा अब होटल मालिकों को भी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार उत्पाद एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। विधानमंडल के मानसून सत्र में इसे मंजूरी के लिए लाया जा सकता है.
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