कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी बिहार सरकार, संदिग्ध मरीज होटल में रखे जाएंगे

बीमारी से मौत होने पर मरीज के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोरोना वायरस को लेकर घोषणा की| उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी| यही नहीं, इस बीमारी से मौत होने पर मरीज के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा| कोरोना वायरस के संभावित पीड़ितों को राजधानी पटना के होटल पाटलिपुत्रा अशोक में रखा जाएगा| इसके लिए सरकार की ओर से व्यवस्था का जा रही है| बता दें कि कोरोवायरस से देश में अब तक 110 लोग संक्रमित मिले हैं|

कुमार ने बताया कि संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत शिक्षण संस्थाओं, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक पार्को को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

नीतीश कुमार ने कहा कि सभी सरकारी विभागों के समूह ग और समूह घ कर्मचारियों को एक दिन छोड़कर कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है ताकि कार्यालय परिसरों में भीड़ से बचा जा सके। बजट सत्र के आखिरी दिन कुमार ने कहा कि आवागमन के केंद्रों पर लोगों की गहन जांच की जा रही है। काबिले गौर है कि बजट सत्र 31 मार्च तक चलना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते समय पूर्व ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला किया गया।

वहीं कोरोना वायरस को लेकर नीतीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स को सम्बोधित करते हुए कहा है कुछ ज़िलों में धारा 144 लगाये जाने की बात गलत है जहां भी लगा दी है उसे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं|

उन्होंने लोगों से शादी, जन्मदिन पार्टी, त्योहार और किसी तरह की बैठक से बचने के लिए कहा है| उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर विशेषज्ञों की राय है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए मास्क का प्रयोग जरूरी नहीं है लेकिन जो संक्रमित हो या संक्रमित व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं उनके लिए मास्क जरूरी है| मास्क का प्रयोग 6- 8 घण्टे तक करना है और उसके बाद उसे यह तो जला दें या मिट्टी के अंदर डाल दें|

 

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