शहाबुद्दीन को इस संगीन मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत

पटना. सीवान के पूर्व राजद सांसद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने तेजाब कांड के गवाह की हत्या मामले में सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। गौरतलब है कि इस केस में सीवान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 11 अगस्त 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस पुरे मामले में पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन व उनके पुत्र ओसामा के खिलाफ़ मृतक गवाह राजीव रौशन के पिता चन्द्रकेश्वर प्रसाद ने नगर थाना में केस दर्ज कराइ थी. इस केस में जमानत का आवेदन बहुत समय से हाईकोर्ट में विचाराधीन था.

 

तेजाब कांड मामले में सिवान की विशेष अदालत द्वारा मो.शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनायी जा चूकी है और फ़िलहाल वो भागलपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। ज्ञात हो कि सिवान के एक व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू के गौशाला रोड स्थित निमार्णाधीन घर का विवाद निपटाने को लेकर हुई पंचायत के दौरान गृहस्वामी के परिजनों को आत्मरक्षा के लिए घर में रखे तेजाब का इस्तेमाल करना पड़ा था। जिस दौरान तेजाब परने से कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे. उसी दिन इस घटना के दिन व्यवसाई के दो पुत्रों गिरीश (24) एवं सतीश (18) का अपहरण हो गया. इन दोनों की बाद में तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी।

पहले मारे गए दो भाई, फिर हुई तीसरे की हुई थी हत्या
16 अगस्त 2004 को चंदा बाबू के दो बेटों-गिरीश राज (निक्कू) और सतीश राज (सोनू) को उठा लिया गया। आज तक उनकी लाश नहीं मिली। उनको तेजाब से जलाकर मारा गया था। इनके बड़े भाई राजीव रौशन ने बयान दिया था कि मेरे सामने मेरे दोनों भाई मारे गए थे। मेरा भी अपहरण हुआ था। लेकिन मैं किसी तरह भाग निकला। मेरे दोनों भाईयों को पहले तेजाब से नहलाया गया। फिर उनको काटा गया। राजीव के बयान पर पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से इस मामले को दोबारा खोला गया। विशेष अदालत गठित हुई, जिसके लिए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी। लेकिन इसी दौरान पिछले साल 16 जून को राजीव को भी मार डाला गया। वह अपने भाईयों की हत्या का इकलौता चश्मदीद था।

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