बेरोजगार बैठे युवकों को जल्द ही सरकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए राहत की बात ये है की लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के लिए एक ही मुख्य परीक्षा होगी। सरकार के स्तर पर इस पहल को लेकर चल रही मंथन अंतिम दौर में है।
और बहुत जल्द ही कैबिनेट इस पहल पर निर्णय लेने वाली है। अगर इस पहल को सरकार मंजूर कर देती है तो युवाओं के समय और पैसों की बचत होगी ही साथ मे अनावश्यक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। इसी बीच सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इस वर्ष होने वाली नियुक्तियों के विभागों से 30 जून तक रिक्तियों की सूचना देने को कहा है।
पहले यह 30 अप्रैल तक मिलना था। इसमें खास बात यह है कि राज्य सरकार की नौकरियों में पहली बार महिलाओं के लिए 35% तथा स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों के लिए दो प्रतिशत पद आरक्षित करने के फैसले लागू किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों की अगर मानें तो सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही से इस वर्ष होने वाली नियुक्तियों के लिए जल्द नियुक्ति कैलेंडर देने को कहा है। इस परिपेक्ष में बिहार लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों के 51 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरु करने जा रही है। बीपीएससी के माध्यम से 60वीं से 62वीं बैच के लिए एक ही परीक्षा होगी।
बीपीएससी के लिए एक परीक्षा लेने पर सरकार निर्णय ले चूकी है। जबकि बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सभी विभागों को कैबिनेट नोट भेजकर सुझाव देने को कहा है। सुझाव मिलने के बाद संलेख तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।
इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भी एक ही परीक्षा ली जाएगी। एसएससी ग्रुप सी के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। वहीं अब तक साक्षात्कार लेने का प्रावधान था, परंतु केंद्र के फैसले के बाद राज्य सरकार भी इस प्रावधान को खत्म करने जा रही है। अधिकारियों के अनुसार सभी फैसले इसी वर्ष से लागू की जाएगी।
अगर फैसला लागू होता है तो बीपीएससी से लगभग 3 हजार तथा राज्य कर्मचारी चयन आयोग से 5 हजार से अधिक पद पर इस वर्ष होने वाली नियुक्तियों की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने 3 दिन पूर्व गृह कारागृह, गृह आरक्षी, गृह विशेष, निबंधन श्रम संसाधन, गन्ना उद्योग, वाणिज्य कर , अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता ,योजना एवं विकास, केबिनेट निर्वाचन, निगरानी, समाजकल्याण, ग्रामीण विकास, शिक्षा व नगर विकास एवं आवास विभाग से कहा है कि आरक्षण का रिस्टोर क्लियरेंस कर 30 जून तक रिक्तियों की अधियाचना आयोग को उपलब्ध कराए।
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