बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसकी घोषणा खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीटर पर दिया। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है।
क्या चीज़ खुली रहेगी?
लॉकडाउन के दौरान बिहार (Bihar Lockdown Guidelines) में सभी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग जैसे कार्यालयों को खोलने की अनुमति है।
– अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि बंद से प्रभावित नहीं होंगी.
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसी सेवा दी जाती रहेगीस
– सभीप्रकार की निर्माण इकाइयों का कार्य भी पहले की तरह जारी रहेगा. आवश्यक सेवाओं के तौर पर पेट्रोल पंप, एलपीजी के अलावा फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंंगी.
इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी.पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता 50 फीसदी रहेगी. रेल से लंबी दूरी यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी.
विवाह समारोह हेतु 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी. जबकि सूचना कम से कम 3 दिन पहले थाने को देनी पड़ेगी.
श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है.
क्या पूरी तरह बंद रहेगा?
सार्वजनिक जगह पर अनावश्यक रूप से पैदल सहित अन्य तरह का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा.
इसके अलावा सभी प्रकार के निजी वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी.निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु की पास निर्यात है वह भी जारी रहेंगे. हालांकि लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा.
लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे. यही नहीं, इस दौरान किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.
रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलीवरी की फैसिलिटी होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक होगी.
लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
इसके अलावा सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे.
लॉकडाउन में बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे.