17 मई को लॉकडाउन तीन समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय ने आज से लॉकडाउन चार की घोषणा कर दी। लॉकडाउन 4 31 मई तक लगाई गई है। इसबार गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट सम्बन्धी फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकारोंको दे दी है। खास बात यह है कि इसबार रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को भी शामिल किया गया है।
अगर बिहार की बात करे तो इस लॉकडाउन में भी बिहार में लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी। बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना संक्रमण फैल चुका है और राज्य में एक भी ग्रीन जोन नहीं है।
राज्य सरकार ने 5 जिलों को रेड जोन में रखा है और बाकी 33 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है।
बिहार के रेड जोन वाले जिलें –
पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया।
बिहार के ऑरेंज जोन वाले जिलें –
नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपलगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल।
पहले जैसी ही रहेगी पाबंदी
बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने का फैसला किया है।
- सभी कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे
- ऑनलाइन पढ़ाई को प्रोत्साहित किया जायेगा
- बसों के संचालन पर भी रोक लगी रहेगी
- कृषि कार्य सभी जोन में किया जा सकता है
- मॉल , सिनेमा हॉल, रेस्टुरेंट, जिम आदि बंद ही रहेगी
- कंटेनमेंट जोन में किसी गतिविधि की इजाजत नहीं रहेगी।
- सभी को मास्क लगाकर ही घर से निकलना होगा
- शाम 7 बजे से सुबह सात बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं। विशेष परिस्थिति के लिए पास लेना होगा।
- किसी भी तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक , आदि के आयोजन प्रतिबंधित है।
- सभी धर्म के धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा , आदि सब बंद रहेगी ।
ऑरेंज जोन में जारी रहेगी कुछ छूट
ऑरेंज जोन में रेड जोन से कुछ अतिरिक्त छूट दी गयी है। ऑरेंज जोन में उद्योगों Lको चालू किया जा सकता है। ई-कॉमर्स कंपनियां अपना सामान डिलीवर कर सकती है। इस जोन में दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने की छूट दी गयी है। अब कार और मोटरसाइकिलपर लोगों के बैठने के सख्त दिशानिर्देश वापस ले लिए गए हैं, यानी कार से अब दो से अधिक लोग सफर कर सकते हैं। इस जोन में बसों के परिचालन का भी अनुमति दिया गया है| राज्योंके सहमती से अंतरराज्यीय बसें भी चलाई जा सकती है।
बाकी 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे, मोबाइल, इलेक्टिकल, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि की दुकानें खुलेगी। कुरियर व पोस्टल सेवाएं जारी रहेगी।