बिहार सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को खोलने का आदेश दिया है मगर अभी सिर्फ कार्यालयों एवं कोषांगों को ही खोलने को कहा गया है| वहीं इनमें पढ़न-पाठन का कार्य अभी स्थगित ही रहेगा| सोमवार को शिक्षा विभाग के विशेष सचिव सतीश चन्द्र झा ने इस विषय पर अपने सभी कुलपतियों को पत्र लिखा है|
विशेष सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के कार्यालय एवं कोषांग कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान, न्यायालय से संबंधित वाद, संबंधन से संबंधित तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए खुले रहेंगे। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारियों को काम पर लौटना होगा| हालांकि काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देने को कहा गया है|
खास बात है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वर्ग क, ख के सेवक नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे जबकि वर्ग ग एवं संविदा कर्मी के 33 फीसदी कर्मचारियों को ही रोजाना दफ्तर आने की छूट होगी|